Pension Scheme Good News: सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है सरकार ने पेंशन स्कीम की तय समय सीमा को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो यूपीएस या फिर एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं तो वह अपना निर्णय कर सकते हैं इसको लेकर सरकार ने 3 महीने का समय और आगे बढ़ा दिया है।
देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है सभी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना के चयन के लिए समय सीमा को और बढ़ा दिया है अब देश भर के केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव 30 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं।
सरकार ने बढ़ाई पेंशन योजना की तारीख
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है अब कर्मचारी अगर एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2025 तक निर्णय ले सकते हैं इसके लिए सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है बता दें जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्टेट होल्डर से डेडलाइन बढ़ाने की अनुरोध मिले थे ऐसे में सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए विकल्प चुनने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों को मिला 3 महीने का अतिरिक्त समय
स्टेकहोल्डर से डेडलाइन बढ़ाने के अनुरोध पर अब यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की समय सीमा 3 महीने आगे बढ़ा दी गई है अब योग्य कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं जानकारी के लिए बता दें यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन योजना है जो 1 अप्रैल 2025 को देश भर में लागू की गई थी यह पेंशन योजना यूपीएस पेंशन योजना को एक सुनिश्चित भुगतान और रिटायरमेंट पर एक मुख्य भुगतान के रूप में देखा जा रहा है पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रारंभ किया गया था जानकारी के लिए बता दे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना में एनपीएस कोई सुनिश्चित पेंशन भुगतान प्रदान नहीं करता है इसके साथ-साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ भी सरकार ने दिया है।
सरकार ने क्यों बधाई यूपीएस की डेडलाइन
जानकारी के लिए बता दें सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का विकल्प प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही है साथ ही कर्मचारी यूपीएस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं अधिकतर कर्मचारियों ने यूपीएस विकल्प के बगैर एनपीएस का ही विकल्प चुना है कोई भी सरकारी कर्मचारी यूपीएस चुनने के बाद वापस एनपीएस में नहीं जा सकता है ऐसे में कर्मचारी यूपीएस में नहीं जाना चाहते हैं जानकारी के लिए बताते हैं अगर एक बार सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प ले लेता है तो उसे फंड यूपीएस के तहत टैग किए गए प्राण में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
एनपीएस से यूपीएस में कौन कर्मचारी स्विच कर सकते हैं
जानकारी के लिए बता दें ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद हैं तथा केंद्र सरकार का कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले रिटायर हुआ हो तो इस योजना में शामिल हो सकते हैं इसके अतिरिक्त न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं इसके साथ-साथ मृतक ग्राहक का कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत शामिल होने का अधिकार रखता है