Govt Employee OPS Big News: केंद्र सरकार द्वारा लाखों कीमती कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है दरअसल सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है जिसके मुताबिक आपको जानकारी देते हैं कि अब इन मामलों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नया अपडेट जारी करके बड़ी राहत दी है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने वाले कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कई बड़े लाभ दिए जाएंगे साथी सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी सर्विस दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को OPS के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे।
क्या कहा DOPPW ने?
जानकारी के लिए बता दें पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार केंद्र सरकार के उन सिविल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु विकल्प दिया गया है जो एकीकृत पेंशन योजना अर्थात यूनिफाइड पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे यह विकल्प विशेष तौर पर उन कर्मचारियों के लिए ही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं या उन्हें सेवा से निकाल दिया गया है यह सब पेंशन अधिनियम 2023 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। बता दे पिछले महीने की सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एनपीएस के अंतर्गत सभी आईएएस आईपीएस और आरएमएस अधिकारियों को इस स्थिति में होने पर पुरानी पेंशन योजना का चुनाव करने का विकल्प देने की घोषणा की थी।
क्या कहा गया सरकारी आदेश में
बता दे जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत होने वाली सर्विस के प्रत्येक सदस्य को सर्विस में शामिल होने के समय नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म एक में एक विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा उसकी मृत्यु या विकलांगता होने के कारण बोर्ड से बाहर होने या समय से पहले रिटायरमेंट की स्थिति को लेकर था यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वैकल्पिक योजना के रूप में शामिल किया है और यह सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है अर्थात यानी जो कर्मचारी एनपीएस में है उन्हें यूपीएस सुनने का एक बार विकल्प दिया गया है।
बता दे सरकार ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा नियम लागू किया था जिसके अंतर्गत नियम 10 मैं यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारियों की मृत्यु होने या फिर विकलांगता की स्थिति में एनपीएस या फिर OPS में से किसी एक का विकल्प चुनने का पूरा अधिकार होगा।