NEET UG Re Exam Stay: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा NEET UG की दोबारा परीक्षा कराई जाने को लेकर फैसला दिया था और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 75 बच्चों की परीक्षा दोबारा करने को लेकर आदेश दिया था हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा दिए गए इस आदेश को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डबल बेंच में अपील किया था हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है।
NEET UG Re Exam Stay News
हाई कोर्ट की सिंगल पीठ द्वारा सोमवार को नीट यूजी के छात्रों के द्वारा परीक्षा आयोजित कराए जाने को लेकर आदेश जारी किया गया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस आदेश को डबल बेंच में अपील किया गया और डबल बेंच में जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने एकल खंडपीठ के आदेश पर रिश्ते लगा दिया।
4 मई को आयोजित परीक्षा पर था विवाद
डिप्टी एडवोकेट जनरल रोमेश दवे के अनुसार 4 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरे देश में परीक्षा आयोजित कराई थी इंदौर में उस दिन खराब मौसम हो गया था जिसके कारण इंदौर में कुछ परीक्षा केन्द्रों की बिजली चली गई थी इसको लेकर कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग करी थी।
एमपी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसले पर लगाई रोक
इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अपना पक्ष रखा इन्होंने एकल पीठ के फैसले पर स्टे दिए जाने की मांग की और कहा इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था इन 75 छात्रों के लिए अलग से पेपर सेट करना पड़ेगा उसमें यह बात भी सामने आ सकती है कि 22 लाख छात्रों द्वारा आरोप लगाए जा सकते हैं कि उनका पेपर कठिन था जबकि इनका सरल पेपर बनाया गया है ऐसे में नई कंट्रोवर्सी सामने आ जाएगी जो की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी।
छात्रों के वकील ने डबल बेंच की फैसले का किया विरोध
छात्रों के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि काउंसलिंग शुरू हुई तो उसे स्थिति में उनका भविष्य काफी मुश्किल में पड़ जाएगा सेशन शुरू होने पर उनका नुकसान हो जाएगा कोर्ट ने सोमवार को जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दें का आदेश जारी कर दिया है साथी छात्रों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए कहा है अब अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी हालांकि अब काउंसलिंग पर किसी प्रकार की रोक नहीं है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा काउंसलिंग शुरू कराई जा सकती है।