NEET UG Re Exam Big News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीत यूजी की परीक्षा में भारी गड़बड़ी को लेकर बड़ा आदेश दिया है इंदौर और उज्जैन में बारिश के कारण बिजली चली गई थी जिसके बाद छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई थी और परीक्षा देने में काफी आया सुविधा महसूस हुई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फिर से परीक्षा आयोजित कराए जाने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीत यूजी परीक्षा को लेकर बड़ा आदेश दिया है 4 में को हुई नीत यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन में बारिश के चलते बिजली गुल हो गई थी जिसे अब व्यक्तियों को परीक्षा देने में भारी समस्याएं देखने को मिली थी जिसको लेकर आजकल करता हाई कोर्ट में गए थे और काफी लंबे समय से यह सुनवाई चल रही थी हालांकि कोर्ट ने पहले याचियो के रिजल्ट को रोकते हुए रिजल्ट जारी करने का फैसला सुना दिया था लेकिन अब इन याचिका कर्ताओं को फिर से परीक्षा देने का मौका दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी की परीक्षा दोबारा करनी होगी।
नीट यूजी परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
जानकारी के लिए बता दें इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने आदेश दिया है कि इन सभी याचिका कर्ताओं का रिटेस्ट होगा यानी दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जिन्होंने 3 जून के पहले याचिका लगाई थी और इस दिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आंसर की जारी की गई थी हाई कोर्ट का कहना है कि इस तरह से आंसर की जारी होने के बाद याचिका लगाना अवसर का लाभ उठाने जैसा था इसलिए इन सभी कैंडिडेट्स को लाभ नहीं नहीं दिया जा सकता है लेकिन जो परेशान हुए थे उन सभी छात्रों ने पहले ही अपनी याचिका कर दी थी उनकी परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी इनका रिजल्ट रैंक भी इस टेस्ट के अंकों से ही बनाया जाएगा और उन्हें काउंसलिंग में भी शामिल किया जाएगा यह काम जल्द से जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को करना होगा इससे राहत पाने वाले याचिकाकर्ता इंदौर के साथ उज्जैन के परीक्षा केंद्र के भी शामिल हैं मुख्य याचिका अधिवक्ता मृदुल भटनागर की ओर से दायर की गई थी।
हाई कोर्ट ने देखा लाइट बंद करके फिर लिया फैसला
छात्रों की शिकायत के बाद अंतिम सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट जस्टिस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कमेटी की रिपोर्ट के साथ ही व्यवहारिक रूप से भी समझने की पूरी कोशिश की और सुनवाई के दौरान ही लगभग 15 मिनट तक कोर्ट की लाइट बंद कर रखी थी और इसके साथ अनुभव किया कि बिजली जाने के बाद उन्हें कितनी समस्या आई हाई कोर्ट ने इस बात को अपने आदेश में भी लिखा है उन्होंने जब लाइट बंद की तो हाई कोर्ट में दोनों तरफ दो बड़ी-बड़ी नेचुरल लाइट भी आ रही थी इसके बाद भी बड़ी समस्या हुई थी तो फिर परीक्षा केन्द्रों की समस्याएं आम बात थी इससे इनकार नहीं किया जा सकता केंद्र पर जो विंडो नेचुरल लाइट के लिए लगाई गई थी उसके बाद भी छात्रों को परेशानी स्वाभाविक है इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा परीक्षा के अंदर नियमों का पालन नहीं किया गया है परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं आए हैं पहले से आदेश थे कि सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए।